
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 :– जैसे की हम सब जानते है की आज के समय में पैसो की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनमे सबसे बड़ी परेशानी एक परिवार को अपनी बेटी का विवाह करना है। राज्य के बहुत सारे परिवारों के पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं होते है और वह अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते है। इसलिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी आराम से कर पाएंगे तो आईये जानते है की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे है। इसलिए आर्टिकल को अंत तक आवश्यक पढ़े।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह बिना किसी परेशानी के कर सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा गरीब बेटियों, विधवाओं की बेटियों, पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियों व अनुसूचित जातियों की लड़कियों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों का विवाह करना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कोई भी परिवार अपनी बेटियों को बोझ न समझ सके। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियो तथा अनाथालय में रहने वाली बेटियों को भी प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बेटिया आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की लड़किया |
आवेदन | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 71,000 रूपये |
Home Page | Click Here |
Official Website | https://haryanascbc.gov.in/ |
Helpline Number | 0172-2707009 |
विवाह शगुन योजना के महत्तवपूर्ण बिंदु
विवाह शगुन योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं:–
इस योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म विवाह की तारीख से पहले जमा करे।
- सहायता राशि को विवाह के बाद प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म को:–
- शादी के 2 महीने पहले तक जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करा दे।
- शादी के बाद 3 महीने तक निदेशक मुख्यालय में जमा करा दे।
- यदि आप अपना फॉर्म विवाह के 3 महीने बाद जमा करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से गरीब बेटियों का विवाह आसानी हो जायेगा।
- इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांरित की जाएगी।
- हरियाणा सरकार के द्वारा केवल दो जोड़ी शादी के लिए ही सहायता नहीं दी जाएगी बल्कि शादी के बाद भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि आप हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
- इस योजन का लाभ केवल हरियाणा के निवासी को दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ एक परिवार की दो बेटियों को दिया जायेगा।
- विधवा महिला तथा तलाक ले चुकी महिला इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकती है।दोबारा विवाह के लिए इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी कार्ड
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन फॉर्म | Application Form
हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑफलाइन रखा गया है आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा अन्यथा ऊपर दी गई आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेज अटैच करके सम्बंधित विभाग में जमा कर दे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- इस होम पेज पर आपको अब पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपको अब अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करे।
- आपसे पूछी गई जानकारी को दर्जे करके आवश्यक दस्तावेज को आत्ताच करके अपलोड करना होगा।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
सम्पर्क विवरण
यदि आप हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना से सम्बन्धित अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या फिर आप अन्य किसी प्रकार की समस्य का सामना कर रहे हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर अपनी समस्य का समाधान कर सकते हो।
- Helpline Number – 0172 2707009
पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना को हरियाणा सरकार द्वारा 18 जुलाई 2024 को शुरू किया गया है।
हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एंव निम्न परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 71000 रूपेय की वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी का विवाह सम्पन्न कर सके।
हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के लिए कौन पात्र होगा?
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के लिए वह परिवार पात्र होगें जो गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या बीपीएल वर्ग से है और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपेय से कम है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटी इस योजना के लिए पात्र होगीं और राज्य की विधवा, तलाकशुदा, विंकलाग एंव निराश्रित महिलाएं पुनर्विवाह के लिए योजना मे आवेदन की पात्र होगीं।
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ है।